असिस्टेंट प्रोफेसर के आवेदन के लिए उच्च न्यायलय ने दी विशेष छूट | ४५ % से कम अंको बाले भी अब अप्लाई कर सकते हैं


असिस्टेंट प्रोफेसर के आवेदन के लिए उच्च न्यायलय ने दी विशेष छूट


गौरतलब है की कोर्ट को बताया गया कि लोक सेवा आयोग ने 24 नवंबर 2020 को राजकीय डिग्री कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जिसमें अनिवार्य योग्यता के रूप में ४५% अंको के साथ स्नातकोत्तर का होना जरूरी था | जबकि UGC द्वारा ये अनिवार्य योग्यता १८ जुलाई २०१८ में पहले ही हटाई जा चुकी है | इसी बात को ध्यान में रखते हुए Allahabad हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिया है की उक्त नोटिस  से ये हटाया जाये और ४५ %  अंको से कम wale कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं |अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि यूजीसी के संशोधन को राज्य सरकार ने 28 जून 2019 को स्वीकार कर लिया है| यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने गोपाल सिंह व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता तरुण अग्रवाल व प्रशांत मिश्र को सुनकर दिया है। 



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