दिल्ली में दिवाली का जश्न पटाखों के साथ मनाया जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि पाँच दिनों के लिए पटाखों पर प्रतिबंध हटा दिया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और कहा कि वह दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध में ढील देने पर फैसला करेगी।
सुनवाई के दौरान, केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से दिवाली के समय में ढील देने का अनुरोध किया और तर्क दिया कि बच्चों को दो घंटे के उत्सव तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए।
"दिवाली कुछ ही दिनों की बात है। बच्चों को धूमधाम से दिवाली मनाने दें," सॉलिसिटर जनरल ने कहा।
शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रतिबंध "फिलहाल" के लिए हटा दिया जाएगा और दिवाली के पाँच दिनों के दौरान इसे परीक्षण के आधार पर अनुमति दी जाएगी। "हालांकि, हम इसे कुछ समय सीमा तक सीमित रखेंगे," इसने कहा।
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